लापरवाही न बरतें, उत्पाद की शुद्धता सुनिश्चित करें
ग्राहकों का अधिकार है कि वह दुकान के बांट माप का प्रमाण पत्र दुकान से मांग सकता है। पेट्रोल, डीजल पम्प से तेल लेते समय तौल में संदेह होने पर ग्राहक इस बात की मांग कर सकता है कि पहले डिब्बे में तेल दिया जाए और उसे वाहन में डाला जाए। पेट्रोल पम्प पर ग्राहकों के लिए पीने का पानी और वाहन के पहियों में मुफ्त हवा भरने की व्यवस्था होनी चाहिए। रसोई गैस सिलेण्डर देने से पहले उसे ग्राहक के सामने स्प्रिंग बैलेंस से तौलना जरूरी है। व्यापारिक, व्यावसायिक तथा कृषि उत्पादों के लेन देन में मानक बांट माप का ही प्रयोग होना चाहिए।
छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यवसाइयों को हर साल अपने बांटों का प्रमाणीकरण कराना चाहिए। अपनी बांट-माप के सत्यापन का प्रमाणपत्र दुकान पर अवश्य रखें। अगर विभाग के लोग मानकों की जांच के लिए नहीं आते तो अपनी बांट के सत्यापन के लिए विभाग तक जाएं और प्रमाणपत्र प्राप्त करें। रसोई गैस (एलपीजी) सिलेण्डर के हॉकर अपने पास स्प्रिंग बैलेंस जरूर रखें और उसकी भी नियमित जांच करवाते रहें। दुकानदार तथा व्यापारी किसी भी सूरत में अपनी बांट-माप का प्रमाण पत्र लेने में लापरवाही न बरतें। घरेलू गैस एलपीजी सिलेण्डर को तौलने के लिए स्प्रिंग बैलेंस में किसी तरह की छेड़छाड़ न करें। मानकों को दरकिनार कर उपयोग किये जा रहे बाट- माप के लिए दुकानदारों को दण्डित किया जा सकता है। मिठाई विक्रेताओं द्वारा मिठाई तथा डिब्बे की तौल एक साथ नहीं करनी चाहिए। पेट्रोल पम्प कर्मी मीटर शून्य करने के बाद ही ग्राहकों को तेल दें। पम्प मालिक उत्पाद की शुद्धता सुनिश्चित करें। दुकानों पर उपलब्ध पैकेट तथा पेय पदार्थ की बोतलों पर वस्तु का अधिकतम विक्रय मूल्य एमआरपी सभी करों सहित अंकित होता है। उससे ज्यादा कीमत पर दुकानदार नहीं बेच सकता। खरीदे गए डिब्बा बन्द पदार्थ के माप पर संदेह होने पर उसकी माप के लिए ग्राहक दबाव बना सकता है। पैकेट पर निर्माण की तिथि, बनाने वाले का नाम तथा उसका पूरा पता साफ लिखा होना चाहिए। अलग से लगे स्टीकर या स्लिप अमान्य है। पेट्रोल पम्प पर ग्राहक डिब्बे में तेल दिये जाने की मांग कर सकता है। पीने के पानी और वाहन के पहियों में हवा भरने की मुफ्त व्यवस्था होनी चाहिए। घटतौली या दुकान के बांट में किसी भी तरह की शंका होने पर ग्राहक बाट माप विभाग के टोल फ्री नम्बर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ग्राहक विभाग के टोल फ्री हेल्प लाइन टेलीफोन नम्बर- 18001805512 पर घटतौली की शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राहक सीधे कार्यालय में प्रार्थनापत्र देकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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